Holi in Purnia: जिला पदाधिकारी कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने संयुक्त रूप से होली पर्व के विधि व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक,अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी और अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तथा संबंधित थाना अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
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Holi in Purnia: होलिका दहन को लेकर विशेष सतर्क रहने की जरूर

समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि होलिका दहन के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित स्थल का भौतिक सत्यापन हर हालत में सुनिश्चित करें। विवादित स्थल,स्ट्रीट लाइट, स्लम एरिया, ट्रांसफार्मर, झुग्गी झोपड़ी आदि के समीप होलिका दहन कार्यक्रम पर विशेष निगरानी रखी जाए। सुरक्षा की दृष्टि से अग्निश्मन दस्ता एवं पानी टैंक की व्यवस्था थाना स्तर पर क्रियाशील रखेंगे। ध्वनी विस्तार यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक पूर्णतः वर्जित रहेगा।
Holi in Purnia: हुड़दंगियों एवं अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर रहेगी

उन्होंने कहा कि शराब के सेवन पर रोक लगाने एवं स्प्रीट सप्लाई पर रोक लगाने आदि पर नियंत्रण करना सुनिश्चित करेंगे। हुड़दंगियों पर निगरानी रखने, ट्रिपल मोटरसाइकिल सवार, लहरिया बाइक चलाने वाले पर नजर रखने,सोशल मीडिया ग्रुप पर धार्मिक भड़काऊ अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखने तथा चार्ज सीटेट का भौतिक सत्यापन और फ्लैग मार्च करने आदि का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि संवेदनशील,अति संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग लगातार करते रहने, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने एवं अश्लील गानों पर रोक लगाने और एमसीसी का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बाहर से आने वाले लोगों की बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर सघन जांच करने तथा भीड़भाड़ वाले स्थलों पर ड्रॉप गेट का निर्माण तथा रोको टोको अभियान के तहत वाहन चेकिंग लगातार करने का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। साथ ही जातीय धार्मिक या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले किसी ग्रुप सोशल मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ऐसे मैसेज का आदान-प्रदान करने वालों पर कड़ी नजर एवं दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
पुलिस पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि चेक पोस्ट पर पुलिस पदाधिकारी वाहनों की सघन जांच तथा ब्रेथ एलनाइजर से लोगों की जांच सुनिश्चित करें।